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BMC Election 2026: वोटर आईडी कार्ड के बिना भी दे सकते हैं वोट, इन 12 पहचानपत्रों में से किसी एक का होना है जरुरी! देखें लिस्ट

महाराष्ट्र महापालिका चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा। वोटिंग सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। पोलिंग बूथ पर कौन से पहचान पत्र वैलिड हैं, जान लें।

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महाराष्ट्र: अब से कुछ ही घंटों बाद आगामी महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। सबकी नजर मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी शहरी इलाकों के 227 वार्डों पर टिकी है। महापालिका चुनाव के लिए 15 जनवरी, सुबह साढ़े सात बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक वोटिंग चलेगी। सुरक्षा पूरी तरह चाक-चौबंद है, ताकि माहौल शांत रहे और वोटिंग सही तरीके से हो सके। चुनाव आयोग ने लोगों से कहा है, समय पर वोट डालने जरूर जाएं, ये मौका मत गंवाइए। असल में, इन चुनाव के नतीजे शहर की राजनीति का रुख तय करेंगे, इसलिए प्रशासन और सभी पार्टियां पूरी तरह सतर्क हैं।

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वोट डालने के लिए क्या ले जाना जरूरी है

अब सवाल ये है कि वोट डालने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो घबराने की बात नहीं। आयोग ने 12 और पहचान पत्रों को मान्य किया है, यानी इनमें से कोई एक भी है तो आप वोट डाल सकते हैं। जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार का कोई भी फोटो पहचान पत्र। साथ में, फोटो वाली बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन से जुड़ा फोटो दस्तावेज, सांसद या विधायक का जारी किया पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी आईडी और श्रम मंत्रालय का फोटो हेल्थ बीमा कार्ड भी चलेगा।

मतदान केंद्र पर आप इन 13 दस्तावेजों में से कोई एक दिखा सकते हैं—

  1. वोटर आईडी कार्ड
  2. पासपोर्ट
  3. पैन कार्ड
  4. आधार कार्ड
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
  7. फोटो वाली बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
  8. फोटो सहित डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट
  9. मनरेगा जॉब कार्ड
  10. पेंशन से जुड़ा फोटो दस्तावेज
  11. सांसद या विधायक का पहचान पत्र
  12. स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
  13. श्रम मंत्रालय का फोटो हेल्थ बीमा कार्ड

इनमें से कोई भी हो, तो वोट देना मत छोड़िए। पहचान पत्र न होने की वजह से कोई वोटिंग से पीछे न रह जाए, इसी के लिए ये इंतजाम हैं।

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प्रचार खत्म होने के बाद भी सीमित व्यक्तिगत संपर्क की अनुमति

एक और बात, प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया। इसके बाद कैंडिडेट्स को सीमित निजी संपर्क की इजाजत मिली है। मतलब, घर-घर जाकर वोट मांग सकते हैं, लेकिन न तो माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, न ही भीड़ बनाकर घूम सकते हैं। ये फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इससे पुराने नियम कमजोर पड़ते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर कोई नियम तोड़ेगा, तो कार्रवाई तय है।

Keywords: Maharashtra Municipal Election, Mumbai Voting, Voter ID Documents, Polling Booth Rules, State Election Commission

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