केरल हाई कोर्ट ने विवादित फिल्म द केरल स्टोरी के सीक्वल द केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने फिल्म के सेंसर बोर्ड (CBFC) सर्टिफिकेशन पर सवाल उठाए और याचिकाओं की सुनवाई के बाद सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को प्रमाणपत्र देते समय CBFC ने जरूरी गंभीरता और विवेक नहीं दिखाया। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से फिल्म को दोबारा जांचने को कहा है।
केरल की छवि और सौहार्द पर सवाल
अदालत में दायर याचिकाओं में द केरल स्टोरी 2 के टाइटल और कहानी पर गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म का शीर्षक और कथानक केरल की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाता है और राज्य के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। जस्टिस थॉमस ने इन चिंताओं को वास्तविक मानते हुए कहा कि जब तक इस पर पूरी बहस नहीं हो जाती, फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया जाना चाहिए।
सेंसर बोर्ड को दो हफ्ते का समय
कोर्ट ने याचिकाओं पर विचार करते हुए CBFC को निर्देश दिया है कि वे फिल्म की सामग्री और उठाए गए बिंदुओं पर पुनः विचार करें। बोर्ड को दो सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा गया है, और तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक बनी रहेगी। हालांकि, एक अन्य रिट याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
निर्माताओं की दलीलें खारिज
सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं ने याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतें सार्वजनिक हैं और इससे व्यक्तिगत कानूनी नुकसान नहीं हो रहा। उन्होंने अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में शामिल करने की अनुमति दी। यह निर्णय द केरल स्टोरी 2 के निर्माताओं के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, और अब सबकी नजरें सेंसर बोर्ड और कोर्ट के आगामी फैसले पर हैं।
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