त्योहारों के सीजन में मुंबई हमेशा जगमगाती है, और क्रिसमस-न्यू ईयर पर तो होटल-रेस्तरां की रौनक ही अलग होती है। हर साल इन खास दिनों पर देर रात तक खुले रहने की इजाजत के लिए खूब माथापच्ची होती थी। इस बार सरकार ने खेल ही बदल दिया, अब हर साल की वो पेचीदा इजाजत प्रक्रिया खत्म। सीधे-सीधे, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को होटल, रेस्तरां, ईटिंग प्लेसेस और ऑर्केस्ट्रा बार सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे। पार्टी करने वालों के लिए ये किसी गिफ्ट से कम नहीं, और होटल-रेस्तरां वालों को भी अब कारोबार के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले हर साल नए सिरे से अनुमति मांगनी पड़ती थी, अब जब ये मंजूरी रूटीन बन गई थी तो सरकार ने इसे परमानेंट बना ही दिया।
कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश
अब, छूट मिली है तो जिम्मेदारी भी बढ़ी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हर होटल, रेस्तरां और बार को अपने यहां निजी सिक्योरिटी गार्ड रखने होंगे, ताकि सब कुछ काबू में रहे। अगर कोई गड़बड़ होती है चाहे अंदर या बाहर तो होटल या रेस्तरां जिम्मेदार रहेगा। नियम तोड़ने पर सरकार एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार का कहना है, ये छूट सिर्फ धंधे के लिए नहीं, बल्कि त्योहारों के दौरान एक कंट्रोल्ड और सेफ माहौल बनाए रखने के लिए है।
ध्वनि नियमों में कोई ढील नहीं
साउंड या डीजे को लेकर कोई रियायत नहीं मिली। सरकार ने साफ बता दिया है कि देर तक खुले रहने का मतलब ये नहीं कि ध्वनि प्रदूषण के नियम हवा में उड़ जाएंगे। जितने सख्त नियम थे, उतने ही सख्ती से लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश मानने ही होंगे। अगर डेसिबल लिमिट या समय का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई पक्की है। सरकार को लगता है कि इस फैसले से लोग त्योहार खुलकर मना पाएंगे, और शहर में शांति और अनुशासन भी बना रहेगा।
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