दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को एक मानहानि मामले में समन जारी किया है। यह मामला पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर किया गया है, जिन्होंने दावा किया है कि वेब सीरीज़ The Ba**ds of Bollywood ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।
मामला क्या है?
समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि 18 सितंबर को रिलीज हुई इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया एक किरदार उनसे मिलता-जुलता है जो एक एनसीबी अधिकारी की भूमिका निभा रहा है। उनके अनुसार, उस किरदार को जिस तरह प्रस्तुत किया गया है, वह उनकी छवि को बदनाम करने वाला है और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाता है।
वानखेड़े की मांग
पूर्व एनसीबी अधिकारी ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस शो के कंटेंट को मानहानिकारक घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। वानखेड़े का कहना है कि शो के प्रसारण के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा और उनकी सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति हुई।
अदालत की कार्यवाही
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शाहरुख खान, गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को समन जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों को सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
वानखेड़े का तर्क
वानखेड़े ने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता (creative freedom) के नाम पर किसी वास्तविक व्यक्ति की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। भले ही सीरीज़ में उनका नाम या पहचान स्पष्ट रूप से नहीं ली गई हो, लेकिन दर्शकों के लिए यह स्पष्ट है कि किरदार उन्हीं पर आधारित है। संक्षेप में, यह मामला रचनात्मक स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति की छवि को सुरक्षित रखने के अधिकार के बीच की कानूनी लड़ाई बन गया है, जिस पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
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