बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जो देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए राहत भरी है। अब अगर आपके बैंक खाते में सिर्फ एक नॉमिनी है, तो आप चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ‘बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025’ की नई धाराएं 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी। पहले ग्राहक केवल एक नॉमिनी जोड़ सकते थे, जिसे अचानक क्लेम करना मुश्किल हो जाता था। अब अधिकतम चार नॉमिनी चुनने की सुविधा से ग्राहकों के परिवार को बैंक खाते या लॉकर की संपत्ति पर आसानी से दावा करने में मदद मिलेगी और प्रक्रिया आसान व क्लियर होगी।
नया नियम क्या कहता है?
नए नियमों के तहत ग्राहक अपने बैंक खाते में चार नॉमिनी एक साथ जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर पहला नॉमिनी नहीं रहता, तो दूसरा नॉमिनी अपने अधिकार ले लेगा। ग्राहक चाहें तो चारों नॉमिनियों के बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत भी तय कर सकते हैं, जैसे 40%, 30%, 20% और 10%, जिससे भविष्य में संपत्ति के बंटवारे पर विवाद नहीं होगा। यह सुविधा सिर्फ बैंक खाते तक ही नहीं, बल्कि लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं पर भी लागू होगी। लॉकर और अन्य वस्तुओं के लिए केवल क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी।
क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया होगी आसान
सरकार के अनुसार यह सुधार बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और समानता लाने का अहम कदम है। इससे क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। पहले एकमात्र नॉमिनी के निधन या विवाद की स्थिति में परिवार को बैंक से पैसे निकालने में परेशानी होती थी, लेकिन अब कई नॉमिनी होने से ऐसे मामले कम होंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नया सिस्टम बैंकों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे खातों और लॉकर से जुड़े विवाद कम होंगे। बैंकों को ग्राहकों द्वारा तय किए गए नॉमिनी प्रतिशत के आधार पर क्लेम जल्दी और आराम से सेटल करने में मदद मिलेगी।
ग्राहकों के लिए सुरक्षा और स्पष्टता दोनों
इस संशोधन के बाद बैंक ग्राहक अपनी जमा राशि और लॉकर की संपत्ति का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। उन्हें भरोसा रहेगा कि उनकी कमाई सही हाथों तक पहुंचेगी और उत्तराधिकारियों में विवाद नहीं होगा। सरकार के अनुसार यह पहल ग्राहकों को अधिकार देने के साथ-साथ बैंकों को भी स्पष्ट और व्यवस्थित व्यवस्था प्रदान करती है। इस बदलाव से भारत का बैंकिंग सेक्टर और अधिक भरोसेमंद और ग्राहक-केंद्रित बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है।
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