कफ सिरप के इस्तेमाल और बिक्री को लेकर सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा निर्देशों के अनुसार, कुछ सिरप दवाओं की खरीद अब केवल अधिकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला दवाओं के दुरुपयोग, अवैध बिक्री और गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद मेडिकल स्टोर पर ऐसी दवाएं खरीदने के लिए वैध पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने सिरप दवाओं की बिक्री को लेकर नियमों में बदलाव करते हुए निगरानी और कड़ी कर दी है। नए प्रावधानों के तहत निर्धारित श्रेणी की सिरप दवाएं बिना वैध चिकित्सकीय सलाह के नहीं बेची जा सकेंगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने और विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, इन नियमों के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जाएगा।
घटनाओं के बाद बढ़ी निगरानी
हाल के कुछ मामलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने और संदिग्ध दवाओं को लेकर उठे सवालों के बाद केंद्र सरकार ने दवा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण प्रक्रिया को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत दवा निर्माण इकाइयों की व्यापक जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दवा वितरण और उत्पादन से जुड़े सभी मानकों का सख्ती से पालन हो।
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