2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी, जिसके बाद वह 20 मार्च को जेल से बाहर आए। यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए दी गई है।
परिवार से मिलने पर खुशी जताई
तिहाड़ जेल में उनसे मिलने आए उनके भाई ने बताया कि शरजील लंबे समय बाद अपनी मां से मिलेंगे और परिवार के बीच रहना उनके लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि शरजील के आने से घर में खुशी का माहौल है। परिवार ने अदालत का आभार जताते हुए कहा कि वे सभी शर्तों का पालन करेंगे। पिता के न होने पर शरजील ही परिवार के सहारा हैं।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। उन पर जामिया और अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बाद में दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ, जिसमें हिंसा की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं।
यूएपीए के तहत कार्रवाई
इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है और शरजील इमाम के साथ अन्य लोगों पर भी साजिश में शामिल होने के आरोप लगे हैं। इससे पहले उनकी जमानत याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। 2020 के दिल्ली दंगों में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए थे, जिसकी शुरुआत सीएए-एनआरसी विरोध के दौरान हुई थी।
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