प्रयागराज: यौन उत्पीड़न के मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका दाखिल की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद 27 फरवरी को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी शंकराचार्य को अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को अग्रिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी तय की हैं। सबसे अहम शर्त यह है कि दोनों पक्ष मीडिया में कोई बयानबाजी या इंटरव्यू नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक शंकराचार्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो दूसरा पक्ष जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल कर सकता है। फैसला जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने दोपहर में सुनाया।
शंकराचार्य पुलिस जांच में देंगे पूरा सहयोग, गिरफ्तारी पर रोक जारी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखते हुए कहा कि वे पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट में शंकराचार्य के पक्ष का वकील पीएन मिश्रा ने दलीलें पेश कीं, जबकि राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शिकायकर्ता आशुतोष महाराज की वकील रीना सिंह मौजूद थीं। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों या यात्रा से जुड़े मामलों में कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।
प्रयागराज में FIR दर्ज, आशुतोष की याचिका पर कार्रवाई
प्रयागराज की अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर FIR दर्ज की जाए। इसके बाद झूसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। यह अर्जी धारा 173(4) के तहत शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दायर की थी, जिसमें मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। अदालत ने उनकी याचिका को मंजूरी देते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया।
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