आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, और अब इसके सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का इंतजार दर्शकों को है। यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि, रिलीज से पहले ही फिल्म निर्माता और प्रोडक्शन हाउस एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने का आरोप लगा है, जिसके चलते बीएमसी ने प्रोडक्शन हाउस को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है।
बीएमसी ने ‘धुरंधर 2’ पर सुरक्षा उल्लंघन के लगाए आरोप
बीएमसी ने ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की शूटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों की लगातार अनदेखी होने का आरोप लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि सेट पर अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया गया था, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इन आरोपों के मद्देनजर बीएमसी ने आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस बी62 स्टूडियोज को मुंबई में शूटिंग के लिए स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है।
धुरंधर 2 की शूटिंग में नियमों की अनदेखी
बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, साउथ मुंबई के ए वार्ड में ‘धुरंधर 2‘ की शूटिंग के दौरान बार-बार सिविक गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। इस संबंध में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर (जोन I) ने आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस बी62 स्टूडियोज के साथ-साथ दो अन्य आवेदनकर्ताओं, नासिर खान और कोमल पोखरियाल को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो इन तीनों को महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पोर्टल से शूटिंग परमिशन के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
बीएमसी ने कार्रवाई की चेतावनी दी
बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, दक्षिण मुंबई के ‘A वार्ड’ इलाके में जनवरी और फरवरी के दौरान ‘धुरंधर 2’ की शूटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का लगातार उल्लंघन हुआ। प्रोडक्शन हाउस को 30 जनवरी को मोदी स्ट्रीट और पेरिन नरिमन स्ट्रीट के बीच शूटिंग की अनुमति दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह शर्त रखी गई थी कि पटाखों और ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि, 7 और 8 फरवरी को इन शर्तों का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद बीएमसी ने जमा राशि जब्त कर ली और ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी दी।
धुरंधर 2 की शूटिंग में जलती मशालों का किया गया उपयोग
ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी के बाद, 13-14 फरवरी को कोमल पोखरियाल के नाम पर शूटिंग की अनुमति मांगी गई थी, जिसमें 14 फरवरी रात 12:30 से सुबह 4 बजे तक शूटिंग करने की अनुमति मांगी गई। अधिकारियों के मुताबिक, आवेदक ने यह आश्वासन दिया था कि शूटिंग में कोई ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन 14 फरवरी रात 12:45 बजे शिकायत मिली कि शूटिंग में जलती मशालों का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पांच जलती मशालें जब्त कीं और इसे सुरक्षा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना।
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