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आश्रम की लड़की से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को आखिरकार छह महीने की अंतरिम जमानत मिल गई

जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने उनकी उम्र और ख़राब स्वास्थ्य को देखते हुए इलाज के लिए छह महीने की अंतरिम जमानत दी है।

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राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत दी है। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को उनकी ख़राब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने छह महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनाया। आसाराम के वकीलों ने कोर्ट में कहा था कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और जेल के अंदर उनका सही इलाज संभव नहीं है। इसलिए उन्हें बिना किसी हिरासत के बाहर इलाज कराने की इजाजत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद आसाराम को यह अंतरिम जमानत दी। इस आदेश से अब आसाराम अगले छह महीनों तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे।

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कोर्ट ने उम्र और बिमारी को ध्यान में रखा

आसाराम काफी लंबे समय से नियमित जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन हर बार उनकी याचिका अलग-अलग कारणों की वजह से खारिज होती रही। पहले उन्हें गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी इलाज के लिए कुछ समय की अंतरिम जमानत मिली थी लेकिन यह पहली बार है जब कोर्ट ने उन्हें एक साथ छह महीने की लंबी अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण आधार माना। आपको बता दें कि इस समय भी आसाराम का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जेल में उनकी बेहतर देखभाल नहीं हो सकती है इसलिए उन्हें यह राहत दी गई है। यह अंतरिम जमानत सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए है और उन्हें जमानत की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।

नाबालिग से यौन शोषण के मामले में दोषी है आसाराम

यह पूरा मामला साल 2013 का है जब आसाराम पर उनके ही आश्रम की एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि 15 अगस्त की रात को उसके साथ यह गलत हरकत हुई थी। इस शिकायत के पांच दिन बाद 20 अगस्त को जोधपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और फिर प्रारंभिक जाँच के बाद एक सितंबर को आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया। गिरफ्तारी के समय आसाराम के समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में बहुत हंगामा किया था। कोर्ट में करीब पांच साल तक सुनवाई चली जिसके बाद साल 2018 में कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के बाद से ही वे लगातार जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। जेल में रहने के दौरान भी वे कई बार ख़राब सेहत जैसे दिल की बीमारी और अन्य कई बीमारियों की शिकायत कर चुके हैं। यह छह महीने की अंतरिम जमानत उनके लिए इलाज कराने का एक अहम मौका साबित हो सकती है।

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