Twisha Sharma Death Case: चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी समर्थ सिंह के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका एडवोकेट लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान समर्थ सिंह किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या कानूनी मंच पर पेश नहीं हो सकेंगे। साथ ही उन्हें कानूनी प्रैक्टिस, पैरवी और वकालतनामा दाखिल करने पर भी रोक लगा दी गई है।
BCI ने पत्र में जताई गंभीर चिंता
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने अपने पत्र में कहा कि ट्विशा शर्मा की शादी के कुछ महीनों बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पत्र में उल्लेख किया गया कि मामले में पति समर्थ सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि जांच एजेंसियों को आरोपी की ओर से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है।
गंभीर आरोपों पर BCI सख्त
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा कि मामले में लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और इससे कानूनी पेशे की साख पर असर पड़ सकता है। परिषद ने माना कि एक वकील की जिम्मेदारी केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं होती, बल्कि उससे न्याय व्यवस्था की गरिमा भी जुड़ी होती है। इसी वजह से मामले की गंभीरता, आरोपी की कथित भूमिका और जांच से जुड़े हालात को देखते हुए तत्काल अंतरिम कार्रवाई जरूरी समझी गई।
समर्थ सिंह पर वकालत करने पर रोक
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि समर्थ सिंह को अगली सुनवाई तक कानूनी पेशा करने से रोका जाता है। निलंबन के दौरान वह देश की किसी भी अदालत या कानूनी मंच पर वकील के तौर पर पेश नहीं हो सकेंगे। उन्हें पैरवी, कानूनी सलाह और वकालतनामा दाखिल करने की अनुमति भी नहीं होगी। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले को जल्द अनुशासनात्मक समिति के सामने रखा जाएगा, जहां आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।
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