चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में बरी कर दिया है। शनिवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यह मामला साल 2002 में हुई पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें गुरमीत राम रहीम पर भी आरोप लगाए गए थे।
पत्रकार राम चंदर छत्रपति हत्याकांड में साल 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में सीबीआई ने कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी आरोपी मानते हुए दोषी करार दिया था।
हालांकि अब अदालत के ताजा फैसले में राम रहीम को इस मामले में राहत देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। इसके बावजूद राम रहीम फिलहाल जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ अन्य मामलों में सजा जारी है।
ऐसे समझें मामला
- गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य आरोपियों को साल 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने हरियाणा के सिरसा में पत्रकार की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।
- दरअसल, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की अक्टूबर 2002 में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
- रामचंद्र छत्रपति अपने अखबार ‘पूरा सच’ के संपादक थे।
- उनके अखबार में एक गुमनाम पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में महिला अनुयायियों के कथित यौन शोषण का जिक्र किया गया था।
- इस खुलासे के बाद यह मामला काफी चर्चा में आया और बाद में इसकी सीबीआई जांच शुरू की गई थी।
कौन थे पत्रकार राम चंदर?
पत्रकार राम चंदर छत्रपति सिरसा के एक स्थानीय अखबार ‘पूरा सच’ के संपादक थे। उन्होंने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कई रिपोर्टें प्रकाशित की थीं। उनकी खबरें उस समय खासतौर पर सुर्खियों में आईं, जब एक रिपोर्ट में राम रहीम पर यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया गया था।
इस खबर के सामने आने के बाद मामला काफी तूल पकड़ गया और जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंप दी गई। बाद में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज किए गए।
पत्रकार राम चंदर छत्रपति हत्याकांड में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी 2019 में गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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