अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति Donald Trump को बड़ा झटका मिला है। दरअसल, दुनिया के कई देशों के खिलाफ ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। यह खबर भारत के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि भारत सहित वे सभी देश, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ को लेकर कोई समझौता किया था, अब 10 प्रतिशत आयात शुल्क से बच नहीं पाएंगे। अदालत द्वारा ट्रंप सरकार के व्यापक और विवादित टैरिफ आदेशों को निरस्त किए जाने के बाद यह नई घोषणा सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन शुल्कों को मनमाना बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले आयातित सामान पर 10 प्रतिशत का समान शुल्क लागू करने का आदेश जारी किया। नए टैरिफ आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि यह निर्णय लगभग तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया टैरिफ ऐलान
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा, “यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने अभी-अभी ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ पर हस्ताक्षर किए हैं, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा।”
क्या भारत को देना होगा 10 प्रतिशत टैक्स?
टैरिफ आदेश को अदालत द्वारा अवैध ठहराए जाने और उसके बाद नए “ग्लोबल टैरिफ” की घोषणा के बाद भारत सहित कई देशों में स्थिति को लेकर असमंजस पैदा हो गया। सवाल यह है कि क्या अब इन देशों पर केवल 10 प्रतिशत शुल्क ही लागू होगा?
समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई नई कानूनी व्यवस्था या वैकल्पिक प्राधिकरण लागू नहीं किया जाता, तब तक 10 प्रतिशत टैरिफ ही प्रभावी रहेगा। इसका मतलब है कि फिलहाल भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत आयात शुल्क लागू रह सकता है।
हालांकि, ट्रंप के पहले दिए गए बयान पर गौर करें तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा था कि 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लगाया गया 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होगा। ऐसे में अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशासन आगे किस कानूनी प्रावधान के तहत कदम उठाता है।
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