बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को आदेश दिया कि अगर वे विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। यह आदेश उस याचिका के बाद आया है, जिसमें दंपति ने उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि बिना भारी सुरक्षा राशि के विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस आदेश के साथ ही अदालत ने दंपति की व्यावसायिक और निजी यात्राओं पर फिलहाल रोक लगा दी है।
आखिर क्या है पूरा मामला ?
दरअसल यह मामला अगस्त 2025 में सामने आया था, जब लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कोठारी का कहना है कि 2015 से 2023 के बीच, दंपति ने अपनी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ के लिए उनसे 75 करोड़ रुपये का लोन लिया। यह कंपनी लाइफस्टाइल उत्पादों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हालांकि, कोठारी ने आरोप लगाया कि मूल उद्देश्य के विपरीत यह राशि निजी खर्चों में उपयोग की गई।
दोनों पक्षों के बीच गंभीर कानूनी लड़ाई
दीपक कोठारी ने बताया कि शुरू में यह लोन 12% ब्याज पर था, लेकिन शिल्पा और राज ने उन्हें इसे निवेश में बदलने के लिए मनाया। दंपति ने मासिक रिटर्न और मूल राशि देने का वादा किया था। इसके बाद, कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। अब उनका आरोप है कि यह पैसा व्यवसाय विकास के बजाय निजी खर्चों में चला गया। इस विवाद ने दोनों पक्षों के बीच गंभीर कानूनी लड़ाई को जन्म दिया है।
अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी
सितंबर 2025 में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, जिससे उन्हें बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़ने से रोका गया। शिल्पा शेट्टी से पिछले हफ्ते चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई, लेकिन उनकी संलिप्तता की पूरी तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी, और तब अदालत मामले में आगे की दिशा तय करेगी। इस मामले की गंभीरता और भारी रकम के कारण अदालत ने यात्रा पर सख्त शर्तें रखी हैं।
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