केंद्र सरकार ने NCERT को ‘डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी’ का दर्जा प्रदान कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने UGC की सिफारिश के आधार पर इसे विशेष श्रेणी में शामिल करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत मिला यह दर्जा NCERT की शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
UGC की सिफारिश के बाद NCERT को मिला विशेष दर्जा
UGC की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर NCERT को कुछ शर्तों के साथ ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) जारी करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके बाद NCERT ने UGC पोर्टल पर आवेदन किया, जिस पर विचार करते हुए इसे UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत ‘डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी’ का दर्जा देने का फैसला लिया गया। इस व्यवस्था में NCERT की छह प्रमुख इकाइयों को भी शामिल किया गया है।
NCERT की 6 संस्थाओं को भी मिला शामिल होने का दर्जा
इस फैसले के तहत देशभर में स्थित NCERT की प्रमुख क्षेत्रीय इकाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है-
- 1.क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (राजस्थान)
- 2.क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)
- 3.क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर (ओडिशा)
- 4.क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मानसगंगोत्री, मैसूर (कर्नाटक)
- 5.पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग (मेघालय)
- 6.पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)
NCERT को मिलेगा डिग्री कोर्स शुरू करने का अधिकार
इस फैसले के बाद NCERT अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण और रिसर्च को मजबूत करने के लिए अपने डिग्री प्रोग्राम शुरू कर सकेगा। 1961 में स्थापित यह संस्था अब तक स्कूली शिक्षा में सरकार को मार्गदर्शन देती रही है। नए दर्जे के साथ इसे विश्वविद्यालयों जैसी शैक्षणिक मान्यता और अधिकार मिलेंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में इसकी भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा।
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