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इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, ‘भारतीय राज्य से लड़ाई’ वाले बयान पर FIR की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका उनके एक विवादित बयान को लेकर दायर की गई थी, कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था।

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी के एक विवादित बयान के संबंध में दायर की गई थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और अब याचिका खारिज कर दी है।

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HC ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका सिमरन गुप्ता नामक महिला द्वारा दायर की गई थी, जो राहुल गांधी के एक विवादित बयान को लेकर प्राथमिकी की मांग कर रही थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने 8 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था, और अब यह याचिका खारिज कर दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

2025 में राहुल गांधी के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था, “हम भाजपा, आरएसएस और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।” इस बयान को लेकर याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुईं और यह देशद्रोह के समान है, जो देश को अस्थिर करने की कोशिश का हिस्सा था। इस याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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Keywords: Rahul Gandhi FIR, Allahabad High Court Verdict, Controversial Statement Case

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