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सुंजय कपूर की 30,000 करोड़ संपत्ति पर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने बिक्री पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगपति Sunjay Kapur की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के बीच अहम आदेश दिया है।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगपति Sunjay Kapur की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के बीच अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनकी सभी संपत्तियों को फिलहाल सुरक्षित रखा जाए और किसी भी तरह की बिक्री या ट्रांसफर पर रोक लगाई जाए। यह मामला उनकी तीसरी पत्नी Priya Sachdev Kapur और उनकी पूर्व पत्नी Karisma Kapoor से हुए बच्चों के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा है।

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मामले में बच्चों ने आरोप लगाया है कि वसीयत में गड़बड़ी की गई है और संपत्तियों का पूरा ब्योरा अदालत में पेश नहीं किया गया। उनका दावा है कि महंगे पोलो घोड़े, लग्जरी घड़ियां और कई कीमती संपत्तियां सूची से बाहर रखी गई हैं। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक वसीयत की सच्चाई स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक संपत्ति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वसीयत को लेकर उठे सवालों का जवाब देना अब संबंधित पक्ष की जिम्मेदारी है। प्रारंभिक सुनवाई में अदालत को लगा कि शिकायत में दम है और अगर अभी रोक नहीं लगाई गई तो बाद में नुकसान हो सकता है। इसलिए बैंक खातों के संचालन पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है।
यह विवाद सिर्फ पत्नी और बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी मतभेद सामने आए हैं। बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के चलते मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।

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गौरतलब है कि 53 वर्षीय सुंजय कपूर का पिछले साल लंदन में पोलो खेलते समय निधन हो गया था। शुरुआत में उनकी मौत को हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट में इसे प्राकृतिक कारणों से हुई मौत माना गया।

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