LPG to PNG conversion rules: सरकार ने नए आदेश में स्पष्ट किया है कि जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां तीन महीने के भीतर घरों को एलपीजी (LPG) की सप्लाई बंद कर दी जाएगी यदि उपभोक्ता PNG में स्विच नहीं करते। यह कदम गैस नेटवर्क के विस्तार को तेज करने और लोगों की एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया है। वेस्ट एशिया में युद्ध और वैश्विक आपूर्ति में रुकावटों के कारण एलपीजी की कमी बनी हुई है, इसलिए सरकार घरों और व्यवसायों को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। PNG पाइपलाइन से सीधे रसोई तक गैस पहुंचती है, जिससे सिलेंडर बार-बार बुक करने की जरूरत समाप्त हो जाती है।
सरकार ने जारी किया PNG आदेश, तकनीकी रूप से संभव न होने पर NOC के साथ LPG जारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 जारी किया है। इसका मकसद पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विकास करना, अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना और LPG से PNG में बदलाव को बढ़ावा देना है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी घर ने तकनीकी रूप से PNG कनेक्शन नहीं लिया, तो तीन महीने के बाद एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वहीं, यदि PNG कनेक्शन देना संभव नहीं है, तो नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी होगा और एलपीजी सप्लाई जारी रहेगी।
LPG से PNG में बदलाव अनिवार्य, सरकार ने तय किया नया नियम
सरकार का यह कदम उन क्षेत्रों से एलपीजी आपूर्ति हटाने और इसे उन जगहों पर स्थानांतरित करने का है जहाँ पाइपलाइन नहीं है। इसका उद्देश्य ईंधन विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना भी है। तेल सचिव नीरज मित्तल ने X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “इस संकट को अवसर में बदला गया है।” अब घरों को PNG अपनाना अनिवार्य होगा, और एलपीजी केवल उन घरों तक सीमित रहेगी जहाँ तकनीकी रूप से PNG उपलब्ध नहीं है।
With guidance of @PMOIndia and @HardeepSPuri the Natural Gas infrastructure – PNG and CNG gets major ease of doing business reforms – witness rapid expansion of CGD network across the country – a crisis turned into an opportunity @gailindia @PNGRB_ pic.twitter.com/btcnKrDt6j
— Neeraj Mittal IAS (@neerajmittalias) March 24, 2026
PNG पाइपलाइन आदेश में तेज rollout और कड़ी निगरानी के नियम
आदेश में कहा गया है कि पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित किया जाएगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों को समयबद्ध अनुमति देनी होगी, और निर्धारित समय में अनुमति नहीं मिलने पर इसे स्वीकृत माना जाएगा। आवासीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए तीन कार्यदिवस और अंतिम मील PNG कनेक्शन 48 घंटे में उपलब्ध कराया जाएगा। पाइपलाइन लगाने में देरी या अनुमति नहीं देने पर अधिकारी नागरिक अदालत जैसी शक्तियों के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। पाइपलाइन बिछाने की अवधि अनुमोदन मिलने के चार महीने है, नहीं करने पर दंड और एक्सक्लूसिव अधिकार खोने का खतरा रहेगा। PNGRB को इस आदेश के कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
Keywords: LPG To PNG Conversion Rules, PNG Pipeline Order 2026 India, LPG Supply Cutoff Government Order, Natural Gas Rollout And Regulations

