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10 साल पुरानी हत्या का फैसला, चित्तूर की मेयर और उनके पति के हत्यारों को आंध्र कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

2015 में चित्तूर नगर निगम कार्यालय में हुए डबल मर्डर केस में करीब 10 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मेयर कतारी अनुराधा और उनके पति मोहन की हत्या के पांच दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी गई।

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आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में लगभग दस साल पुराने डबल मर्डर केस में आखिरकार न्याय मिला है। 2015 में नगर निगम कार्यालय में मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई चित्तूर XI अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। शुक्रवार को अदालत ने पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह हत्या सिर्फ सुनियोजित नहीं थी, बल्कि बेहद क्रूर और भयावह भी थी।

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साजिश के पीछे था पारिवारिक विवाद

इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंद्रशेखर उर्फ चिंटू (46) था, जो खुद अनुराधा और मोहन का रिश्तेदार था। पुलिस जांच में पता चला कि संपत्ति और राजनीतिक मतभेदों के चलते परिवार में लंबे समय से तनाव था। नवंबर 2015 में चंद्रशेखर ने अपने साथियों जीएस वेंकटचलपति, जयप्रकाश रेड्डी, मंजीनाथ और वेंकटेश के साथ मिलकर यह साजिश रची। सशस्त्र गिरोह नगर निगम कार्यालय में घुसा और दोनों पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे अनुराधा और मोहन मौके पर ही मौत के घाट उतरे।

चली लंबी कानूनी लड़ाई

इस मामले की शुरू में 25 लोगों के खिलाफ जांच हुई थी। हालांकि, सबूत न होने की वजह से एक आरोपी बरी कर दिया गया और एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने चार्जशीट दायर की, लेकिन साक्ष्यों की कमी, गवाहों की अनुपस्थिति और प्रक्रियागत कारणों से मुकदमे में बार-बार देरी होती रही। अदालत ने 24 अक्टूबर को पांच मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया और 31 अक्टूबर को उनकी सजा की घोषणा की गई।

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पीड़ित परिवार को मिली राहत

लगभग एक दशक तक चले इस मुकदमे के बाद आखिरकार पीड़ित परिवार को न्याय मिला। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह हत्या न केवल व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम थी, बल्कि सत्ता और लालच का भी प्रतिबिंब थी। न्यायालय ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ (दुर्लभतम मामलों में से एक) मानते हुए मृत्युदंड का आदेश दिया। फैसले के बाद स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार ने अदालत के इस कदम को न्याय की जीत बताया।

Keywords: Chittoor Mayor Murder Case, Katari Anuradha, Mohan Katari, Andhra Pradesh Court, Chittoor Crime News

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