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30 दिन कस्टडी में रहे तो जा सकती है CM-PM की कुर्सी, लोकसभा में बिल पेश,विपक्ष ने किया विरोध

2025 में गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले मंत्रियों,मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को हटाने वाले बिल के साथ 3 बिल लोकसभा में पेश किया।

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असेंबली के मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इनमें संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं। इनका मकसद भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्री को पद से हटाना है। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग नियमन और प्रचार विधेयक 2025 पेश किया, जो ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाएगा।

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संविधान में संशोधन का प्रस्ताव

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 संविधान के अनुच्छेद 75 में बदलाव लाएगा, जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। इसके तहत, अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहता है, और वह अपराध 5 साल या अधिक की सजा वाला है, तो उसे 31वें दिन पद से हटाया जाएगा। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल करेंगे। रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति संभव है।

केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू-कश्मीर के लिए नियम

केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 इन क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत करेंगे। जम्मू-कश्मीर विधेयक 2019 के सेक्शन 54 में बदलाव लाएगा, ताकि वहां प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारू हों। ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था को संवैधानिक बदलावों के अनुरूप बनाएंगे।

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संयुक्त संसदीय समिति की भूमिका

अमित शाह ने इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। समिति इन विधेयकों की गहन जांच करेगी और सभी पक्षों की राय लेगी। संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी है, जबकि अन्य विधेयकों के लिए साधारण बहुमत काफी है।

ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल

अश्विनी वैष्णव का ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाएगा, खासकर जो विदेशों से संचालित होते हैं। इसका लक्ष्य युवाओं को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान से बचाना है।

विपक्ष का हंगामा

विपक्ष ने इन विधेयकों का विरोध किया। RJD सांसद मनोज झा ने इसे सरकार की “राजनीतिक चाल” बताया, जो गैर-बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर कर सकती है। TMC की महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंहवी ने इसे संविधान को कमजोर करने वाला कदम बताया।

समय की कमी और नियमों में छूट

अमित शाह ने समय की कमी के कारण लोकसभा नियमों में छूट मांगी। सत्र 21 अगस्त को खत्म हो रहा है, इसलिए सरकार ने जल्दबाजी में ये विधेयक पेश किए।

Keywords: Constitution 130th Amendment, Amit Shah bills, Monsoon Session 2025, Minister Removal Law, Jammu Kashmir Amendment, Home Minister

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