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बरेली में अवैध धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़, कमजोर लोगों को बनाया निशाना!

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने एक अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह पर कमजोर और असुरक्षित परिवारों को निशाना बनाने का आरोप है। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इस रैकेट का सरगना भी शामिल है।

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यह मामला तब सामने आया जब अलीगढ़ की रहने वाली अखिलेश कुमारी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा प्रभात उपाध्याय, जो दृष्टिबाधित है, 15 अगस्त को लापता हो गया। प्रभात एक प्रोफेसर हैं और हैदराबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर चुके हैं। उनकी माँ ने शिकायत में कहा कि कुछ लोग उनके बेटे को शादी का लालच देकर धर्म बदलने का दबाव बना रहे थे। जब अखिलेश और उनके रिश्तेदारों ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन्हें धमकियां दी गईं और भगा दिया गया।

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चार लोग गिरफ्तार, सरगना मौलवी

बरेली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान अब्दुल मजीद, सलमान रजा, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फहीम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, अब्दुल मजीद इस गिरोह का सरगना है और एक मदरसे में मौलवी के तौर पर काम करता है। बरेली दक्षिण की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने बताया कि यह गिरोह कमजोर परिवारों को निशाना बनाता था और उन्हें धर्म बदलने के लिए लालच देता था।

प्रभात के साथ क्या हुआ

प्रभात की माँ के मुताबिक, उनके बेटे का तलाक हो चुका था, जिसके बाद वह इस गिरोह के संपर्क में आया। गिरोह ने उसे शादी का लालच दिया और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया। पुलिस ने जब छापेमारी की, तो उन्हें पता चला कि प्रभात का नाम बदलकर हामिद करने की योजना थी। पुलिस ने प्रभात को बचा लिया और उनके पास से कई दस्तावेज, किताबें और सीडी बरामद कीं। इनमें कुछ सामग्री विवादास्पद उपदेशक जाकिर नाइक से संबंधित थी।

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पुराना मामला भी आया सामने

पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि इस गिरोह ने पहले भी कई लोगों को निशाना बनाया था। बरेली के सुभाष नगर के रहने वाले बृजपाल साहू को करीब दस साल पहले धर्म परिवर्तन कर अब्दुल्ला नाम दिया गया था। उनकी बहन का नाम बदलकर आयशा और माँ का नाम अमीना कर दिया गया था। पुलिस को इनके धर्म परिवर्तन के प्रमाणपत्र भी मिले हैं।

कानूनी कार्रवाई और जांच

पुलिस ने इस मामले में भारतीय नवीन संहिता की धारा 140(3) (अपहरण) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय था और इसके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं।

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