महाराष्ट्र सरकार ने नई गाड़ी खरीदने वालों को जोरदार झटका देते हुए नए वाहन की खरीद पर 15 प्रतिशत तक टैक्स को बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से एक जुलाई यानी आज से महाराष्ट्र में सीएनजी, एलपीजी और लग्जरी गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा। अब आपको नई गाड़ी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। राज्य परिवहन विभाग इस साल के शुरुआत में राज्य बजट में घोषित प्रावधानों के अनुरूप वन टाइम मोटर व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी कर रहा है।
मोटर वाहन कर अधिनियम (Motor vehicle tax act) में संशोधन के बाद महाराष्ट्र में नया वाहन खरीदना और भी महंगा हो गया है। अद्यतित संरचना( Updated structure)के तहत, किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत पेट्रोल कारों पर अब 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के लिए 11%, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले वाहनों के लिए 12% और 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए 13% का एकमुश्त कर लगेगा। वहीं, डीजल कारों पर समान मूल्य वर्ग में क्रमशः 13%, 14% और 15% की कर दरें लागू होंगी। महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से पेश किया गया संशोधित कर ढांचा 1 जुलाई, 2025 को पूरे राज्य में लागू हो गया।
कंपनी के नाम से आयातित या पंजीकृत वाहनों पर पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के वाहनों के लिए, कीमत की परवाह किए बिना, 20% का एकमुश्त कर लगेगा। सीएनजी और एलएनजी वाहनों पर भी मामूली वृद्धि होगी, सभी मूल्य वर्गों में एकमुश्त कर में 1% की वृद्धि होगी। 7,500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार वाले पिकअप ट्रक और टेम्पो सहित माल वाहक, साथ ही क्रेन, कंप्रेसर और प्रोजेक्टर जैसे निर्माण वाहनों पर अब वजन के बजाय उनकी कीमत के आधार पर कर लगाया जाएगा। इन वाहनों के लिए कर की दर 7% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। उदाहरण के लिए10 लाख की लागत वाला एक पिकअप ट्रक, जिस पर पहले वजन के आधार पर 20,000 रुपये का कर लगता था, अब नए ढांचे के तहत लगभग 70,000 रुपये का कर लगेगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को कर छूट का लाभ मिलना जारी है, हालांकि 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले ईवी पर 6% कर लगाने के शुरुआती प्रस्तावों को बाद में वापस ले लिया गया था। महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त ने 25 जून को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें धारा 5(2) को छोड़कर, 1 जुलाई से संशोधित अधिनियम के कार्यान्वयन की पुष्टि की।
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