- Advertisement -
- Advertisement -

मतदान के दिन नही जाना पड़ेगा ऑफिस, फिर भी मिलेगी पूरी सैलरी; 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने किया पेड लीव का ऐलान

भारत
holiday on voting day in 5 states no salary deduction workers also get full rights

Photo Credit - AI

भारतीय चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान के दिन अवकाश देने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि हर कर्मचारी को वोट डालने का अधिकार है, इसलिए किसी भी संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को उस दिन छुट्टी मिलेगी और वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लागू होगी, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135B के तहत सुनिश्चित की गई है।

हर कर्मचारी को वोटिंग के दिन मिलेगा अधिकार

मतदान के दिन सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण अवकाश दिया जाता है। साथ ही, निजी क्षेत्र में काम करने वालों को भी पेड लीव मिलती है। दिहाड़ी मजदूरों को भी इस दिन का पूरा भुगतान मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर काम कर रहा हो, तब भी उसे वोट डालने के लिए छुट्टी दी जाती है।

इन तारीखों पर रहेगा वोटिंग हॉलिडे

चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों में मतदान की तारीखों पर छुट्टी घोषित की है। 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग होगी। 23 अप्रैल को तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के पहले चरण में मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इन सभी दिनों पर संबंधित राज्यों में पेड छुट्टी अनिवार्य है और नियम का पालन न करने पर नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

राज्यों में सीटों और वोटिंग का पूरा ब्योरा

असम की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा, जहां फिलहाल बीजेपी की सरकार है। केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर भी इसी दिन वोटिंग होगी, इसलिए इन राज्यों में छुट्टी रहेगी। 23 अप्रैल को तमिलनाडु की 234 सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की सीटों पर मतदान होगा। इसी दिन गुजरात और महाराष्ट्र में उपचुनाव भी कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, जहां बाकी सीटों पर मतदान कराया जाएगा।

Keywords: Election Holiday India, Paid Leave On Voting Day, India Election Schedule April 2026

What do you think?

- Advertisement -