2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़े मामले में खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान को अदालत से राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया तक उन्हें तत्काल गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है।
गार्डों की जमानत पर आज अहम फैसला
कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर आज अदालत अपना निर्णय सुना सकती है। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।
खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल विराम
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत में खान सर को राहत देने का विरोध करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, उनकी ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। मामले के सामने आने के कई दिन बाद भी पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकी है। इस बीच उनके ठिकाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, हालांकि पुलिस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कोर्ट से मिली राहत के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है।
फायरिंग विवाद में कैसे आया खान सर का नाम?
2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हंगामा, तोड़फोड़ और गोलीबारी की घटना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। मामले में प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़े कुछ लोगों पर हमले के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में सामने आए एक वीडियो में सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोली चलाने का दावा किया गया, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ी। जांच के दौरान मिले तथ्यों के बाद फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी केस में जोड़ा गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।
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