तिहाड़ जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को राहत मिली है। राजपाल चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। इससे पहले उनकी जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद 16 फरवरी को दोबारा सुनवाई हुई। इस बार की सुनवाई में राजपाल यादव को जमानत मिल गई। अदालत के आदेश के अनुसार उन्होंने ढाई करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराए हैं।
चेक बाउंस मामले में फंसे अभिनेता को दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 मार्च 2026 तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि राजपाल यादव फिल्म ‘अता पता लापता’ से हुए भारी नुकसान और कर्ज न चुका पाने की वजह से कानूनी परेशानी में फंस गए थे। करीब 9 करोड़ रुपये का लोन अदा न कर पाने के चलते राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।
अदालत ने क्या दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सजा पर अंतरिम रोक (इंटरिम सस्पेंशन) दे दी है। राहत देते हुए अदालत ने यह नोट किया कि 1.5 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवादी के बैंक खाते में जमा कर दी गई है। कोर्ट ने सजा पर रोक इस शर्त के साथ लगाई कि राजपाल यादव 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करेंगे। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, तब तक राजपाल यादव हिरासत से बाहर रहेंगे।
कई सेलिब्रिटी और नेताओं ने की मदद
तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद सोशल मीडिया पर राजपाल यादव की मदद के लिए कई फिल्मी हस्तियां आगे आईं और उनके कर्ज चुकाने में सहयोग किया, जिससे उन्हें राहत मिली।
क्या है पूरा मामला
साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी निर्देशन में बनी फिल्म ‘अता-पता लापता’ के निर्माण के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी, जिसके चलते वे तय समय पर भुगतान नहीं कर पाए। भुगतान में देरी के कारण उनके द्वारा जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए।
इसके बाद उनके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए कई अवसर प्रदान किए, लेकिन शर्तों का पालन न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया। अंततः कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 4 फरवरी तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
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