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AI कंटेंट पर सख्ती: आज से लागू नए नियम, शेयर करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

टेक्नोलॉजी भारत
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Photo Credit - AI

AI Generated Content New Rules: केंद्र सरकार ने एआई जेनरेटेड कंटेंट को लेकर नए नियम 20 फरवरी से लागू कर दिए हैं। हाल ही में इन नियमों में संशोधन किया गया था। अब यदि इन प्रावधानों की अनदेखी कर सोशल मीडिया या इंटरनेट पर एआई-जनित सामग्री साझा की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति या प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

10 फरवरी 2026 को केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जुड़े नियमों में अहम बदलाव की अधिसूचना जारी की थी। यह संशोधन आईटी (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में बदलाव के रूप में लागू किया गया है। नए प्रावधानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या अन्य तकनीकों से तैयार किए गए सिंथेटिक कंटेंट को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करते हुए ऐसे कंटेंट की निगरानी और उस पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, भ्रामक या फर्जी एआई-जनित सामग्री साझा करने वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने का प्रावधान किया गया है।

सरकार का डीपफेक पर कड़ा एक्शन, नियमों में तीन अहम संशोधन

डीपफेक वीडियो और तस्वीरों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले स्पष्ट रूप से लेबल करना अनिवार्य होगा। एक बार यदि किसी पोस्ट पर एआई-जनित होने का लेबल लगा दिया जाता है, तो उसे हटाया या बदला नहीं जा सकेगा।

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे तकनीकी सिस्टम और ऑटोमेटेड टूल्स विकसित करें, जिनकी मदद से एआई-आधारित कंटेंट की पहचान और सत्यापन किया जा सके। बिना जांच और पुष्टि के इस प्रकार की सामग्री को प्लेटफॉर्म पर अपलोड या प्रसारित करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके साथ ही, प्लेटफॉर्म्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे हर तीन महीने में अपने उपयोगकर्ताओं को एआई के दुरुपयोग से जुड़े कानूनी परिणामों के बारे में चेतावनी जारी करें। इसका उद्देश्य डिजिटल जागरूकता बढ़ाना और एआई तकनीक के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

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