दिल्ली सरकार ने बकरीद को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, गलियों और सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि कुर्बानी सिर्फ तय और कानूनी स्थानों पर ही की जा सकेगी। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर कड़ी कार्रवाई करने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दी गई है।
बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी
कपिल मिश्रा ने बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी कानून के खिलाफ मानी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि सड़क, गली या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी और ऐसा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कपिल मिश्रा ने कहा कि बकरीद के दौरान कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को नालियों, सीवर या सार्वजनिक जगहों पर फेंकने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने साफ किया है कि कुर्बानी केवल निर्धारित और वैध स्थानों पर ही की जा सकेगी। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी उल्लंघन की जानकारी पुलिस या दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग को दी जा सकती है।
अवैध पशु वध पर बढ़ेगी सख्ती
बकरीद को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को अवैध पशु कटान, गैरकानूनी पशु व्यापार और पशुओं के साथ क्रूरता के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान कपिल मिश्रा ने कहा कि अवैध परिवहन और नियमों के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार ने साफ किया है कि ईद-उल-अजहा के दौरान कुर्बानी केवल तय और अधिकृत स्थानों पर ही की जा सकेगी, ताकि स्वच्छता और पशु कल्याण के नियमों का पालन हो सके।
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