सोमवार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जहां जगह-जगह पंडाल सज रहे हैं। डीजे डांस गर्भा की तमाम तैयारियां चल रही हैं। इस बीच ठाणे पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। ठाणे पुलिस ने नवरात्रि 2025 के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस आयुक्तालय ने 17 सितंबर को एक आदेश जारी किया, जिसमें नवरात्रि समारोहों और जुलूसों के दौरान प्लाज्मा लाइट्स, बीम लाइट्स और लेजर बीम लाइट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला आंखों में होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह आदेश भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत जारी किया गया था।
उच्च-तीव्रता वाली लाइट्स हो सकती हैं खतरनाक
पुलिस का कहना है कि इन उच्च-तीव्रता वाली लाइट्स से आंखों में गंभीर चोटें लग सकती हैं, जो विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए, आयोजकों से अनुरोध किया गया है कि वे इन लाइट्स का उपयोग न करें और पारंपरिक और सुरक्षित प्रकाश व्यवस्था अपनाएं।
नासिक में भी लगा प्रतिबंध
यह कदम न केवल ठाणे बल्कि महाराष्ट्र के अन्य शहरों जैसे नासिक में भी उठाया गया है। नासिक पुलिस ने भी नवरात्रि के दौरान लेजर लाइट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे पिछले वर्षों में हुई आंखों की चोटों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य नवरात्रि के उल्लासपूर्ण माहौल में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचना और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और आनंदमयी अनुभव सुनिश्चित करना है।
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