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बहुचर्चित डूंगरपुर मामले में आजम खान को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

यूपी की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर डूंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में उन्हे जमानत दे दी है।

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यूपी की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर डूंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में उन्हे जमानत दे दी है। मामले के दूसरे आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी हाईकोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को इस मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

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गौरतलब है कि 30 मई 2024 को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को 10 साल और ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी और अपील लंबित रहने तक जमानत की मांग की थी। ऐसे में आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा।

शिकायतकर्ता का आरोप

डूंगरपुर मामले में अबरार नामक शख्स ने अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में सपा नेता आजम खान, ठेकेदार बरकत अली उर्फ फकीर मोहम्मद और रिटायर सीओ आले हसन खान समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जहां तीनों पर अबरार के साथ मारपीट करने, घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने उस समय बस्ती खाली कराने के नाम पर करीब 12 मुकदमे दर्ज कराए थे 2019 में दर्ज हुए इस मामले के 3 साल बाद विशेष कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई थी।

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फिलहाल कोर्ट के इस फैसले ने आजम खान को बड़ी राहत भले ही दे दी हो लेकिन लंबे से जेल में बंद सपा नेता पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजम के खिलाफ ये मामले सपा सरकार जाने के बाद दर्ज किए गए थे।

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