राजस्थान हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत दी है। भरतपुर में दर्ज एक FIR पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। मामला उस कार से जुड़ा है, जिसमें खामियां होने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि दोनों सितारों ने जिस गाड़ी का विज्ञापन किया, उससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया।
सफाई में क्या कहा?
इस शिकायत में शाहरुख और दीपिका के साथ छह अन्य लोगों को भी नामजद किया गया था। इसके खिलाफ दोनों सितारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए तर्क दिया कि ब्रांड एंबेसडर होने के नाते उत्पादन या गुणवत्ता की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती। शाहरुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अभिनेता का गाड़ी के निर्माण या तकनीकी पहलुओं से कोई लेना-देना नहीं है। दीपिका की तरफ से भी यही कहा गया कि विज्ञापन करने का मतलब उत्पाद की क्वालिटी पर नियंत्रण होना नहीं है।
अगली सुनवाई कब?
शिकायत में कार मालिक ने दावा किया था कि वाहन की खराबी से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि शिकायतकर्ता कई साल से गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे और लंबी दूरी तय कर चुके थे। ऐसे में अगर दिक्कत थी तो सही मंच उपभोक्ता फोरम होता।
हाईकोर्ट ने माना कि FIR में ठोस तथ्य नहीं हैं और इसलिए अंतरिम राहत दी। अदालत का आदेश कंपनी के अधिकारियों पर भी लागू होता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
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