बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी पहचान, तस्वीरों और नाम के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। अभिनेत्री का कहना है कि बिना अनुमति के उनकी फोटो और व्यक्तित्व का इस्तेमाल व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जिसमें एआई (AI) से बनाई गई फर्जी सामग्री भी शामिल है।
याचिका में ऐश्वर्या ने अदालत से गुजारिश की है कि उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की जाए और किसी को भी उनकी छवि, नाम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई आपत्तिजनक व अश्लील तस्वीरों के प्रसार से रोका जाए। जस्टिस तेजस करिया ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि अदालत जल्द ही संदिग्ध को चेतावनी देते हुए अंतरिम आदेश पारित कर सकती है।
वकीलों की दलीलें
- अभिनेत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि इंटरनेट पर कई फर्जी और अंतरंग तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं, जो पूरी तरह एआई-जनरेटेड हैं।
- उन्होंने कहा,”प्रतिवादियों के पास ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरों, नाम या व्यक्तित्व का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है।” “कुछ लोग केवल उनके नाम और चेहरे के सहारे आर्थिक लाभ कमा रहे हैं।”
- और भी चिंताजनक यह है कि उनका नाम और पहचान दूसरों की यौन इच्छाओं को भड़काने के लिए उपयोग की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”
- इस मामले में प्रवीन आनंद और ध्रुव आनंद सहित अन्य वकील भी अभिनेत्री की ओर से पेश हुए।
हाईकोर्ट ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 7 नवंबर 2025 को जॉइंट रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी 2026 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया है।
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