विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। इस बीच अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों की मानें तो कई विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना पर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा इस विषय पर पार्टी के भीतर अभी तक कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है, लेकिन जरूरत पड़ी तो नियमों के अनुसार कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है।
चुनाव आयोग की PC
आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि उस पर लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ जैसे झूठे आरोपों से न तो आयोग डरता है और न ही मतदाता। चुनाव आयोग निडर होकर और निष्पक्षता से काम करता रहेगा। उन्होंने दोहराया कि आयोग का काम राजनीति करने वालों से प्रभावित हुए बिना सभी मतदाताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे संविधान में मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हर हाल में मतदान करें।
CEC ने दिए विपक्ष के आरोपों के जवाब
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए आयोग ने जानकारी दी कि अब तक 28,370 मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। इसके लिए समयसीमा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक तय की गई है।
SIR के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची का SIR शुरू किया है, जिसका विपक्षी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में भी बहस छिड़ गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है।
चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और सभी संदिग्ध या अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए जाएं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस कदम से दस्तावेजों की कमी के कारण करोड़ों पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।
SC ने दिया निर्देश
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए करीब 65 लाख नामों का पूरा विवरण सार्वजनिक करे और साथ ही यह भी बताए कि किन कारणों से उन्हें हटाया गया। आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह इस पर अमल करेगा।
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