भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इन बदलावों का उद्देश्य ईवीएम मतपत्रों को अधिक स्पष्ट, पठनीय और मतदाताओं के लिए आसान बनाना है। लंबे समय से ईवीएम से जुड़े मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम और फोटो की दृश्यता को लेकर मतदाताओं द्वारा सवाल उठाए जाते रहे हैं। इन्हीं सुझावों और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि यह पहल चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए पिछले छह महीनों में लागू की गई 28 नई पहलों का हिस्सा है।
मतदाताओं के लिए बड़ी सुविधा
नई व्यवस्था के तहत अब ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन छपी होंगी। इससे मतदाताओं को उम्मीदवार की पहचान करने में अधिक आसानी होगी। तस्वीर को इस तरह से छापा जाएगा कि उम्मीदवार का चेहरा फोटो के लगभग तीन-चौथाई हिस्से को घेरेगा, जिससे किसी भी प्रकार की धुंधलाहट या पहचान की समस्या न हो। साथ ही, उम्मीदवारों और नोटा विकल्प के क्रमांक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंकों में मुद्रित किए जाएंगे। ये अंक 30 साइज के बोल्ड फॉन्ट में होंगे, जिससे कम रोशनी या भीड़भाड़ की स्थिति में भी मतदाता आसानी से पढ़ सकें।
समान फॉन्ट और गुलाबी रंग का कागज़
निर्वाचन आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक ही फॉन्ट प्रकार में और बड़े आकार में छपे हों। इसका उद्देश्य मतपत्र पर एकरूपता बनाए रखना और किसी प्रकार की अस्पष्टता से बचना है। साथ ही, विधानसभा चुनावों के लिए ईवीएम मतपत्र अब 70 जीएसएम कागज़ पर छापे जाएंगे, जिनका रंग निर्दिष्ट आरजीबी मानों के अनुसार गुलाबी होगा। इससे मतपत्र न केवल मजबूत और टिकाऊ होंगे बल्कि चुनाव प्रक्रिया में एक अलग पहचान भी स्थापित करेंगे।
बिहार से शुरुआत, देशभर में विस्तार
निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि इन उन्नत ईवीएम मतपत्रों का उपयोग सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से किया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य राज्यों के चुनावों में भी इन्हें लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव मतदाताओं को अधिक सुविधा देने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता व विश्वास को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। आयोग की यह कोशिश है कि तकनीक और प्रस्तुति के जरिए मतदाता अनुभव को बेहतर बनाया जाए, ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया और भी सुगम और भरोसेमंद बन सके।
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