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ट्विशा शर्मा केस में बड़ा एक्शन, कोर्ट ने पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह 5 दिन की CBI रिमांड में भेजा

क्राइम भारत
big action in twisha sharma case court sends husband samarth and mother in law giribala singh to 5 day cbi remand

Photo Credit: Social Media

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। CBI को ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। गुरुवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जबकि समर्थ पहले से एजेंसी की हिरासत में था। अब दोनों आरोपियों से 2 जून तक CBI पूछताछ करेगी और मामले की जांच आगे बढ़ाएगी।

CBI ने शुरू की ट्विशा के आखिरी पलों की डिजिटल पड़ताल

CBI की टीम कटारा हिल्स स्थित घर में ट्विशा शर्मा के आखिरी घंटों की घटनाओं को तकनीकी तरीके से दोबारा समझने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसी हर मिनट की गतिविधि, बातचीत और डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़कर पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है, ताकि मौत से पहले क्या हुआ था, इसकी स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।

डिजिटल सबूतों के जरिए हर गतिविधि जोड़ रही CBI

सूत्रों के अनुसार CBI जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, वाई-फाई लॉग और घर की फॉरेंसिक मैपिंग का सहारा लिया जा रहा है। एजेंसी घर का डिजिटल मॉडल तैयार कर यह समझने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले कौन कहां मौजूद था और ट्विशा की आखिरी गतिविधियां क्या थीं। जांचकर्ता पूरे घटनाक्रम की कड़ी जोड़कर मौत से पहले की स्थिति साफ करने में जुटे हैं।

CBI टाइमलाइन और डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़कर तलाश रही सच

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी खास तकनीकी विश्लेषण के जरिए घटना से जुड़े हर छोटे पहलू पर नजर रख रही है। कैमरों की फुटेज, मोबाइल गतिविधियों और इंटरनेट इस्तेमाल के समय को मिलाकर एक विस्तृत डिजिटल क्रम तैयार किया जा रहा है। इससे जांचकर्ताओं को संदिग्ध गतिविधियों, समय के अंतर और बयानों में संभावित विरोधाभास समझने में मदद मिलेगी।

डिजिटल सबूतों से घटना की पूरी तस्वीर जोड़ने में जुटी CBI

सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के बाद किसी डिजिटल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, डिलीट या बदलाव तो नहीं किया गया। वर्चुअल रीकंस्ट्रक्शन के जरिए CBI ट्विशा शर्मा के आखिरी पलों की पूरी कड़ी समझना चाहती है। एजेंसी यह जांच रही है कि क्या मामले में किसी तरह की साजिश, जबरदस्ती या घटनास्थल के सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी।

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