Bihar Assembly Election 2025: चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। जिसमें 22.34 लाख मतदाताओं की मृत्यु, 36 लाख से अधिक का स्थानांतरण या पता न मिलना और 7 लाख से अधिक दो जगहों पर रजिस्टर पाए गए हैं। इससे राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या में 65 लाख से अधिक की कमी आई है। एक महीना दावा आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) जारी कर दी है। नई लिस्ट के अनुसार 65 लाख से ज्यादा नामों को हटा दिया गया है। इस लिस्ट में 7.24 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। हटाए गए लोगों में ज्यादातर लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं।
चुनाव आयोग की गई यह प्रक्रिया विवादों में है। विपक्षी राजनीतिक दलों का आरोप है कि इसके जरिए गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की प्रिंटेड कॉपी भी दी गई है, ताकि वे लिस्ट की जांच कर सकें और कोई भी ‘गलती या आपत्ति’ हो तो उसे ठीक करवा सकें। यह प्रक्रिया एक महीने यानि एक सितंबर तक चलेगी। इसके बाद आयोग फ़ाइनल लिस्ट जारी करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई में कहा है कि किसी को बड़े पैमाने पर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाना चाहिए और आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल किया जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग ने यह मुद्दा हल नहीं किया तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प खुला है।
बिहार में वोटर लिस्ट 2025 की ड्राफ्ट जारी हो चुकी है। ऐसे में अगर आपने लिस्ट में अपना नाम चेक किया और वह नहीं मिला, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी नाम जुड़वाने का एक महीना का समय है। चुनाव आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सबसे पहले अपना नाम चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें। अगर नाम नहीं है तो तुरंत फॉर्म 6 को NVSP पोर्टल या NVSP मोबाइल ऐप के ज़रिए भर दें। अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें. जैसे – आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी वैध पहचान पत्र. बिहार के सभी प्रखंड और नगर निकाय कार्यालयों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आप दस्तावेज के साथ फॉर्म भर सकते हैं और अपनी एंट्री सुनिश्चित कर सकते हैं। फॉर्म भरने और आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख एक सितंबर तक है। आप BLO की भी मदद ले सकते हैं। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। 1 सितंबर के बाद नाम जुड़वाने का मौका नहीं मिलेगा।
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